पनवेल, नवी मुंबई: एडवोकेट मीनाक्षी जायसवाल की हत्या करने वाले तीनों आरोपियों को पनवेल कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपियों पर 70-70 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है। पनवेल कोर्ट के सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने बताया कि 18 दिसंबर 2014 को मीनाक्षी जायसवाल के पति का ड्राइवर विनायक चौहान अपने दोस्तों मनजिंदर सिंह बाजवा, सूरज जायसवाल और सुरेन्द्र बत्रा के साथ चोरी के इरादे से घर में घुसा था। जिसके बाद उन्होंने मिलकर एडवोकेट मीनाक्षी जायसवाल के खारघर स्थित उनके घर में ही चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के दौरान मीनाक्षी जायसवाल के पति मालेगांव में जज के पद पर तैनात थे। पुलिस ने हत्या की जांच शुरू हुई लेकन उसी दौरान जांच अधिकारी की मौत हो गई। पूरा मामला वहां मौजूद सबूतों के आधार पर चला और आज सत्र न्यायाधीश एस.सी. शिंदे ने तीन आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। क्योंकि चौथे आरोपी सुरेंद्र बत्रा की मामले की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी।
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00:00It should be that one of the people who planted a friend of Kattil ,
00:13do not have to put justice in general.
00:16The judge of the Shdekshar, Sun Anil Hachar Al-Najaj instructor,
00:23inmate
00:29अविया उस वक्ध मालेगाउं में नयादीश करके काम करते थे और उनका ही ड्राइवर जो विनायक जवार उसने अपने दोस्त याने मनुदर बाजवा और सूरजज जैसवाल इनके मददसे उनके
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01:07And in the 70,000 rupiahs, he also had a violation of 70,000 rupiahs.
01:11In this case, one of the R.O.P.s is the Manindr Bajwa and Punjab.
01:15The court of Punjab has also given it.
01:18This is the reason why he has given it.
01:21He has also given it to him.