Pahalgam Terror Attack Update: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब पाकिस्तान को दिया जाने लगा है. बुधवार (23 अप्रैल, 2025) को प्रधानमंत्री आवास पर हुई सीसीएस बैठक में कई निर्णय लिए गए, जिनमें सिंधु जल समझौते पर रोक और पाकिस्तानियों को वीजा देना बंद करने जैसे फैसले शामिल हैं.
पहलगाम आतंकी हमले की गंभीरता को देखते हुए, सीसीएस ने ये निर्णय लिए-
1. 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखा जाएगा, जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद के लिए अपना समर्थन नहीं छोड़ देता.
2. चेक पोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा. जिन लोगों ने वैध समर्थन के साथ पार किया है, वे 1 मई 2025 से पहले उस मार्ग से वापस आ सकते हैं.
3. सार्क वीजा छूट योजना (एसवीईएस) वीजा के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. पाकिस्तानी नागरिकों को अतीत में जारी किए गए किसी भी एसवीईएस वीजा को रद्द माना जाता है. वर्तमान में एसवीईएस वीजा के तहत भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के पास भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे हैं.
4. नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया गया है. उनके पास भारत छोड़ने के लिए एक सप्ताह का समय है. उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या में कमी की गई. भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि वह नई दिल्ली में अपने राजनयिक उपस्थिति को घटाकर 30 कर्मचारियों तक सीमित कर दे. वर्तमान क्षमता 55 हो जाएगी.
5. भारत इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को वापस बुलाएगा. संबंधित उच्चायोगों में ये पद निरस्त माने जाएंगे.
पहलगाम आतंकी हमले की गंभीरता को देखते हुए, सीसीएस ने ये निर्णय लिए-
1. 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखा जाएगा, जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद के लिए अपना समर्थन नहीं छोड़ देता.
2. चेक पोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा. जिन लोगों ने वैध समर्थन के साथ पार किया है, वे 1 मई 2025 से पहले उस मार्ग से वापस आ सकते हैं.
3. सार्क वीजा छूट योजना (एसवीईएस) वीजा के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. पाकिस्तानी नागरिकों को अतीत में जारी किए गए किसी भी एसवीईएस वीजा को रद्द माना जाता है. वर्तमान में एसवीईएस वीजा के तहत भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के पास भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे हैं.
4. नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया गया है. उनके पास भारत छोड़ने के लिए एक सप्ताह का समय है. उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या में कमी की गई. भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि वह नई दिल्ली में अपने राजनयिक उपस्थिति को घटाकर 30 कर्मचारियों तक सीमित कर दे. वर्तमान क्षमता 55 हो जाएगी.
5. भारत इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को वापस बुलाएगा. संबंधित उच्चायोगों में ये पद निरस्त माने जाएंगे.
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00:30बचाओ हुआ है इसको लेकर हर अपडेट दर्शकों तक पहुचा रहे हैं परी खबर बता देते हैं समय की पाकिस्तान में हरकम है भारत के आक्षन के बाद और इसलिए पाकिस्तान में आज नैशनल सिक्योर्टी कमेट्री की बैटरिक बुलाई गई है पाकिस्तान के प्रध
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02:00पाकिस्तान की और मिलिटरी वह ठेम है यह इन दोनों चेलाबा तो बहुए रख्षयामंत्र होई
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02:40रहेगे मेरे साथ में लोटूंगे आपके पास