इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर SC की तल्ख टिप्पणी
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00:00इलाहबाद, हाई कोट के रेप केस में दिये गए विवादित फैसले पर सुप्रीम कोट ने सक्त रुख अपनाया है।
00:05कोट ने हाई कोट की उस टिपणी पर आपत्ती जताई, जिसमें कहा गया था कि पीडिता ने खुद मुसीबत को नहोता दिया।
00:10सुप्रीम कोट के जस्टिस बियार गवई की बेंच ने कहा कि इस तरह की भाषा का इस्तिमाल न्याय पालिका को नहीं करना चाहिए।
00:16इससे क्या संदेश जाता है? जस्टिस गवई ने पूछा, मामला एक रेप केस का है जिसमें हाई कोट ने आरोपी को जमानत देते हुए कहा कि पीडिता एम एकी स्टूडेंट थी, उससे समझ होना चाहिए था कि शराब के नशे में आरोपी के घर क्यों गई?
00:26सुप्रीम कोट ने इस बयान पर नाराजगी जताई और कहा कि अगर जमानत देनी थी तो दीजिये, लेकिन ऐसी टिपपेणियों की क्या जरूरत थी? सॉलिसिटर जनरल ने भी कहा कि आम लोग कोट की ऐसी टिपपेणियों को कैसे समझेंगे, इसका भी ध्यान रखना जर�