Atul Subhash Case: एआई इंजीनियर अतुल सुभाष केस (atul subhash case) में जबसे उसकी पत्नी, समेत तीन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है तबसे इस मामले की चर्चा और होने लगी है. तो वहीं इस केस में कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने एआई इंजीनियर अतुल सुभाष केस मेंउनकी पत्नी निकिता सिंघानिया के चाचा सुशील सिंघानिया (sushil sighania get bail) को अग्रिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया और उसके मायके पक्ष के अन्य लोगों की तरफ से दायर अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।
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