• 5 years ago
गैर-संगठित क्षेत्रों (Unorganised Sector) में काम करने वाले कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के हिसाब से उनको फायदा मिले, इसको ध्यान में रखते हुए मौजूदा पीएफ (Provident Fund) कानून में बदलाव किया जा रहा है.

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